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HIghway News : Supreme Court ने नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों के लिए किया बड़ा ऐलान

HIghway News : नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धारा 3J को असंवैधानिक बताया गया है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा और किसे मिलेगा फायदा।
 
HIghway News : Supreme Court ने नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों के लिए किया बड़ा ऐलान 
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Haryana Update, Highway News : Supreme Court ने National Highway के लिए Jamin देने वाले भूमालिकों को राहत प्रदान की है. Court ने National Highway ACT की धारा-3 जे को गैर संवैधानिक करार दिया, जो कहती थी कि National Highway के लिए अधिग्रहित Jamin (Land acquired for National Highway) पर भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होगा. Court ने यह स्पष्ट किया कि अधिगृहीत Jamin (acquired land) पर भूमि अधिग्रहण ACT लागू होगा. इसका मतलब है कि Jamin के मालिकों को भूमि की कीमत के साथ उचित मुआवजा और ब्याज भी मिलेगा.

जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने National Highway ACT की Dhara 3 जे को असंवैधानिक करार दिया है. जिसके तहत नेशनल हाइवे के लिए ली जाने वाली Jamin भूमि अधिग्रहण के दायरे में नहीं आती थी. दरअसल सरकार ने 1997 में NHAI ACT में संसोधन कर इस Dhara को जोड़ा था. इससे पहले NHAI के लिए ली गई Jamin भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आती थी. Highway News 

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इस मामले में Center Govt ने Supreme Court (Supreme Court) में अर्जी दायर कर पंजाब हरियाणा हाईCourt के आदेश को चुनौती दी थी. पंजाब में National Highway के लिए Jamin अधिग्रहण करने के बदले मिले पेमेंट (Payment) से नाखुश एक शख्श ने पंजाब हरियाणा HIgh Court में अर्जी दायर की थी. हाईCourt ने अपने आदेश में कहा था कि Jamin मालिक को भूमि अधिग्रहण कानून की तर्ज पर मुआवजा और ब्याज भी देना होगा. इस आदेश के खिलाफ केंद्र ने Supreme Court में अर्जी दायर की थी. जिसे Supreme Court ने खारिज कर दिया.