High Court ने हरियाणा के ईन कर्मचारियों के लिए सुनाया बड़ा फैसला! नहीं मिलेगा Promotion
Haryana News In Hindi, Haryana Update : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है। हरियाणा पुलिस के भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें हरियाणा सशस्त्र पुलिस और कमांडो फोर्स जैसे अन्य पुलिस विंगों की तरह इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति में शामिल किया जाए। उनका तर्क था कि उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों के समान प्रशिक्षण दिया जाता है और वे समान कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए।
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बटालियन एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाया गया है। इसके कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण में केंद्रीय बल भी योगदान देते हैं और उन्हें पूरे देश में तैनात किया जा सकता है। इसके विपरीत हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन हैं और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत होती है।
कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर से अलग है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाने और उनके लिए अलग-अलग नियम लागू करने का अधिकार है। इस फैसले से हरियाणा पुलिस के भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मियों को अब इंस्पेक्टर के पद पर सामान्य पुलिस बल के साथ पदोन्नति में शामिल होने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्हें अपने कैडर ढांचे में ही पदोन्नति मिलेगी।