हरियाणा में ट्रैफिक नियम सख्त! 90 दिन में चालान भरें, नहीं तो जब्त होगा वाहन

ट्रैफिक पुलिस का सख्त रवैया
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उन वाहन मालिकों के खिलाफ उठाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और चालान का भुगतान नहीं किया। पुलिस का कहना है कि अगर चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 167(8) के तहत की जाएगी, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है।
करोड़ों रूपए का बकाया चालान
ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 सालों में लाखों चालान काटे गए हैं और इन चालानों से संबंधित बकाया राशि करोड़ों रुपये में पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुग्राम में अभी भी 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का चालान बकाया है, जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि चालान कटने के बाद जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, ताकि इन बकाएदारों से राशि वसूल की जा सके और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
10 फरवरी तक का समय
ट्रैफिक पुलिस ने चालान न भरने वालों के लिए एक आखिरी मौका दिया है। सभी जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और जोनल ऑफिसर्स को यह आदेश दिया गया है कि अगर किसी वाहन मालिक ने चालान कटने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा, तो उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। 10 फरवरी तक का समय दिया गया है, जिसके बाद बकाया राशि वाले वाहन मालिकों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई की प्रक्रिया
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 167(8) के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे और वाहनों का संचालन सही तरीके से हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग समय पर अपनी चालान राशि का भुगतान करें और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का यह कदम एक मजबूत संदेश है कि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वाहन मालिक अपने दायित्वों को गंभीरता से लेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। 10 फरवरी तक का समय देने के बाद, यदि चालान का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का पालन किया जाए और सड़क सुरक्षा में सुधार हो।