हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप जानें पूरा प्रोसेस
अगर आप हरियाणा रोडवेज में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो जानिए इसके लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स, योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जिससे लाइसेंस बनवाना हो जाएगा आसान।

Haryana update: किसी भी प्रकार का दो पहिया vahan, चार पहिया vahan चलाने के लिए आपके पास driving license होना चाहिए। जिस तरह से कार बाइक आदि के लिए हमें license की आवश्यकता होती है।
उसी प्रकार से बस ट्रक माल वाहक टेंपो आदि के लिए भी हमें हैवी driving license की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे driving license की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया है। आप घर बैठे हैवी driving license के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
FEES
1. सामान्य जाति पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के ummidvar :- ₹3000
2. अनुसूचित जाति (SC/BC) के ummidvar:- ₹1500
3. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) सर्विस tax :- ₹540
4. अनुसूचित जाति (SC/BC) सर्विस tax :- ₹270
मुख्य बिंदु
1. केवल हरियाणा के मूल निवासी हैवी driving license trainning प्राप्त कर सकते हैं।
2. LMV- NT/LTV license 1 साल पुराना होना चाहिए।
3. जिस अथॉरिटी से LMV बनवाया है उसे license की पुष्टि के लिए license का प्रमाण पत्र (NOC) साथ सलंग्न करना होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय driving ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या के आधार पर ही ट्रेनिंग का समय निर्धारित किया जाएगा।
5. आवेदक को driving ट्रेनिंग की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
6. अगर आवेदक निश्चित अवधि में trainning के लिए उपस्थित नहीं हो पता तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक को trainning लेने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिनों के अंदर-अंदर form का प्रिंट अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा।
पात्रता
हरियाणा का मूल निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक की आयु 20 year या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का LMV driving license 1 साल पुराना होना चाहिए।
दस्तावेज
- 1. आधार कार्ड
- 2. परिवार पहचान पत्र
- 3. जन्म प्रमाण पत्र
- 4. राशन कार्ड
- 5. NOC प्रमाण पत्र
- 6. मेडिकल सर्टिफिकेट
- 7. 10th मार्कशीट
- 8. शिक्षण शुल्क की रसीद
- 9. एफिडेविट
- 10. आवेदक के हस्ताक्षर
- 11. पासपोर्ट साइज फोटो
- 12. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट