Family id : हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, इन परिवारों के PPP रद्द

Haryana update : हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो राज्य के परिवारों के लिए एक नया कदम साबित हो सकता है। अब, यदि परिवार का कोई सदस्य राज्य से बाहर रहता है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका परिवार पहचान पत्र (PPP) रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, परिवार का मुखिया अगर किसी सदस्य को PPP से बाहर करने की मांग करता है, तो वह सदस्य सूची से हटा दिया जाएगा।
राज्य से बाहर रहने वाले सदस्यों की स्थिति
इस नए नियम के तहत, परिवार पहचान पत्र में शामिल उन परिवारों के सदस्यों को बाहर किया जाएगा जो हरियाणा राज्य से बाहर रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कि उस सदस्य को PPP से बाहर कर दिया जाए। इस संबंध में प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं, और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
Tax Rules : कैश रखने से पहले जरूर जान लें ये नियम
डाटा गोपनीयता और उपयोग के नए नियम
हरियाणा सरकार ने PPP डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। अब, यह डाटा केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए इस डाटा को साझा किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य अधिकृत संस्थान ही इस डेटा का उपयोग कर सकेंगे। यह कदम डाटा लीक रोकने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
जाति सत्यापन और जन्मतिथि में बदलाव की प्रक्रिया
इसके अलावा, सरकार ने PPP में दर्ज जाति सत्यापन की प्रक्रिया को भी सरल किया है। अब, जाति का सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाएगा। यदि परिवार द्वारा घोषित जाति और पटवारी की पुष्टि समान पाई जाती है, तो जाति को प्रमाणित कर दिया जाएगा। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है, तो बिना उचित जांच के जाति सत्यापन नहीं किया जाएगा।
जन्मतिथि में बदलाव की प्रक्रिया भी अब सरल कर दी गई है। अब, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर PPP की जन्मतिथि को सुधारा जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि को ही मान्य माना जाएगा। सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव राज्य के परिवारों और सरकारी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। PPP से जुड़े नए नियम न केवल डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं, बल्कि जाति सत्यापन और जन्मतिथि में बदलाव की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हैं। इसके अलावा, अब राज्य से बाहर रहने वाले सदस्यों के PPP को रद्द करने से एक साफ और सटीक डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।