Haryana Police: DGP का सख्त आदेश, हरियाणा पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं रख सकेंगे मोबाइल!

पुलिस महानिदेशक ने जारी किए आदेश
हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से पुलिस कर्मचारियों का ध्यान भटकता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल जमा करना अनिवार्य होगा।
विशेष अनुमति पर ही मिलेगा मोबाइल रखने का अधिकार
किसी पुलिस कर्मचारी को यदि वरिष्ठ अधिकारी से विशेष अनुमति मिलती है, तो उसे इसकी बाकायदा एंट्री करानी होगी। सभी पुलिस थानों, चौकियों और पुलिस लाइनों में मोबाइल जमा करने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
परिवार से संपर्क के लिए नई व्यवस्था
पुलिस दल के प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कोई अन्य नंबर प्रदान करेंगे, जिससे वे जरूरत पड़ने पर परिवार से संपर्क कर सकें। यदि किसी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए मोबाइल फोन रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका उपयोग केवल ड्यूटी संबंधी कार्यों तक सीमित रहे।
इंटरनेट मीडिया पर लोकेशन साझा करने पर भी प्रतिबंध
सुरक्षा कारणों से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी स्थल, अभियान और अन्य गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं होगी। आधिकारिक संचार के लिए केवल पुलिस विभाग के वायरलेस संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। सभी यूनिट प्रभारी इस बात की जांच करेंगे कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मोबाइल या इंटरनेट मीडिया पर अधिक समय तो नहीं बिता रहे हैं।