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Haryana news: हरियाणा के इन 2 जिलों में धारा 144 हुई लागू, जानिए वजह



हरियाणा के सोनीपत और झज्जर जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. तो चलिए जानते हैं विस्तार से...
 
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Haryana Update, New Delhi: Haryana समाचार: हरियाणा के झज्जर और सोनीपत जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए यह आदेश जारी किया है, साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

जिलाधीश ने कहा कि 13 फरवरी को विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन किसान संगठनों द्वारा प्रदेश के किसानों से भी आह्वान किया जा रहा है कि वे भी इस कूच में शामिल हों। 

धारा-144 लागू होने से बिना अनुमति एक साथ पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, बैठक करने, पोस्टर लगाने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने और किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

जुलूस में लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जैली, रॉड, तलवार और अन्य हथियारों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर पर भड़काऊ संगीत बजाने, प्रचार करने और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में ईंट या पत्थर के टुकडे लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।

यह निर्देश तत्काल लागू हो गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत सजा का भागी होगा।


 

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