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Haryana news : हरियाणा में मजदूरों को हर महीने मिलेगी ये सुविधाएं, सरकार ने बनाया प्लान

वह आयकर दाता या ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। कर्मचारी अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता और अन्य विवरणों से पंजीकरण करवा सकते हैं।
 
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Haryana Update, New Delhi:  हरियाणा में ई-श्रम पोर्टल, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नवीनतम पहल का विस्तार किया जा रहा है, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की मदद करेगा। इसके परिणामस्वरूप, श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण फिर से शुरू किया है।

वकील ने बताया कि हरियाणा सरकार श्रम विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा करने को प्रतिबद्ध है। कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित कर्मचारियों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है।

ई-श्रम पोर्टल ने बताया कि यह केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि असंगठित कर्मचारियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। असंगठित श्रमिकों को अभी कई चुनौतीओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करके सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेना होगा।

वे सभी असंगठित कर्मचारियों से कहा कि वे ई-श्रम पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकृत करें। श्रम विभाग ने हरियाणा के सभी जिलों में असंगठित कर्मचारियों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का व्यापक अभियान चलाया है। 

इसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी को एक बारह अंकों की विश्वविद्यालय खाता संख्या (UAN) दी जाएगी, जो कर्मचारी के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगी। साथ ही, कर्मचारियों का कौशल मानचित्रण बनाया जाएगा, जहां वे अपनी पूरी जानकारी रजिस्टर कर सकेंगे. इससे नियोक्ता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार काम मिलेगा।

कोई कर्मचारी eshram.gov.in पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के बाद कर्मचारी आसानी से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अब अप्रवासी कर्मचारी भी श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए ताकि वे विभाग की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

श्रम पोर्टल में पंजीकृत होने के योग्य
 वकील ने बताया कि छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले और चमड़े उद्योग में काम करने वाले लोग ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। 

साथ ही बुनकर, बढ़ई, नमक, पत्थर भट्टों और ईट भट्टों में काम करने वाले श्रमिक, आरा घर में काम करने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआरजीए श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर 

प्रवासी श्रमिकों, दूध देने वाले किसानों और आशा कर्मचारियों को भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करना चाहिए। श्रम पोर्टल के योग्यता मानदंडों के अनुसार, कर्मचारी की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।