Haryana News: हरियाणा में कुंवारों लोगों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए क्या है स्कीम
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था को शुरु किया है. 45 साल से उपर की उम्र के सभी कुवारों को सरकार हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन देगी. जानते हैं विस्तार से...
Haryana Update, New Delhi: हरियाणा सरकार ने राज्य में 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन देने की योजना बनाई है। झज्जर जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है. इसके साथ ही उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा.
पेंशन योजना: योजना के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
आय सीमा: योजना के तहत विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
योजना विवरण
पेंशन योजना: योजना के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
आय सीमा: योजना के तहत विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
वृद्धावस्था सम्मान: योजना के अनुसार, विधुर और अविवाहित लोग भी 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधुर और अविवाहित लोगों को सीधे लाभार्थियों के खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यदि किसी लाभार्थी के जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे जिला समाज कल्याण विभाग को सूचित करना होगा।