Haryana : हरियाणा में अब ये लोग भी होंगे पेंशन के हकदार, देखिए सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट
हरियाणा पेंशन: अब हरियाणा में कई नए वर्ग के लोग भी पेंशन के हकदार होंगे। सरकार ने इसके लिए एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अब पेंशन मिल सकेगी। यह कदम राज्य सरकार ने बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद के लिए उठाया है। जानें इस लिस्ट में कौन-कौन से लोग शामिल हैं और इसका लाभ किसे मिलेगा, पूरी जानकारी नीचे।
Mar 8, 2025, 08:22 IST
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Haryana update : हरियाणा सरकार अब 21 प्रकार के दिव्यांग जनों को पेंशन प्रदान करेगी। इस नई पहल के तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के रोगियों के साथ-साथ अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन केवल उन्हीं परिवारों को उपलब्ध होगी जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।
पेंशन के लिए पात्रता के मानदंड:
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आयु सीमा:
पेंशन के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज ही पात्र माने जाएंगे। -
निवास संबंधी योग्यता:
राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए रोगी का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही उसे पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास करना चाहिए। -
आय सीमा:
यह आर्थिक सहायता केवल उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
पेंशन पाने के लिए शामिल दिव्यांगता की श्रेणियाँ:
- लोकोमोटर विकलांगता
- कुष्ठ रोगी
- सेरेब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- अंधापन
- कम दृष्टि
- सुनने की अक्षमता
- भाषा विकलांगता
- बौद्धिक विकलांगता
- विशिष्ट सीखने की विकलांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस
- पार्किंसंस रोग
- सिकल सेल रोग
- शारीरिक अपंगता
- हीमोफीलिया
- थैलेसीमिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बौना
इस नई पेंशन योजना से प्रदेश में 60% से अधिक दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ऐसे कदम से ना केवल दिव्यांगजन के जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि उनके परिवारों को भी स्थिरता और आत्मनिर्भरता का एहसास होगा।