Haryana : 1.20 लाख कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का तोहफा, मिलेगा बड़ा फायदा!

मुख्य बातें:
आउटसोर्सिंग पॉलिसी में सुधार:
पहले सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए एक्ट में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 का जिक्र नहीं था, जिसके कारण कुछ विभागों के कर्मचारी इस पॉलिसी के तहत जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नए नियमों में अब स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।
सेवा अवधि के आधार पर सुरक्षा:
नए नियमों के अनुसार, वे अस्थायी कर्मचारी जिन्हें 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी हो जाए और जिनका मासिक वेतन ₹50,000 से कम हो, उन्हें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी की सेवा में ब्रेक भी आता है, तो भी उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बशर्ते कि उसने किसी विभाग में कम से कम तीन साल तक हर साल 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो।
यदि चौथे साल में 240 दिन का वेतन न मिले परंतु पांचवें और छठे साल में प्राप्त हो जाए, तो उसे निरंतर 5 साल की सेवा माना जाएगा।
इसी तरह, यदि किसी कर्मचारी ने तीन साल तक किसी विभाग में काम किया है और फिर अलग हो गया, लेकिन बाद में 6वें और 7वें वर्ष में 240 दिन का वेतन अर्जित किया, तो भी उसे 5 साल की सेवा पूरी मान ली जाएगी।
नए नियमों के प्रभाव:
स्थिरता और सुरक्षा:
इन नए नियमों से अस्थायी कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी और वे बिना नौकरी खोने के डर के काम कर सकेंगे।
विभिन्न क्षेत्रों में लाभ:
बोर्ड, निगम और विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पहली बार कानूनी रूप से जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा।
सर्विस ब्रेक के नियम में संशोधन:
सेवा में ब्रेक के बावजूद कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी, जिससे उन्हें स्थायी नौकरी का लाभ सुनिश्चित होगा।
Haryana सरकार का यह फैसला 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होने वाला है। जल्द ही इन नियमों को नोटिफाई कर दिए जाने से हजारों कर्मचारियों को रोजगार की स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।