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Govt Employees: कर्मचारियों के लिए शानदार खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान!

Govt Employees: यह खबर हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाने वाली है। हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
 
Govt Employees: कर्मचारियों के लिए शानदार खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान!
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Govt Employees: हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है।

दरअसल, जॉब सिक्योरिटी  (Job Security Alert) देने के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर ली है। साथ ही इस संबंध एक मौसदा तैयार किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab singh Saini) की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। सीएम सैनी (CM saini) की मुहर लगते ही नियम नोटिफाई कर दिए जाएंगे, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कई विभागों के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि, वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में पोर्ट नहीं हुए थे और अपने विभाग, बोर्ड या निगम में ही कार्यरत थे। लेकिन अब नए नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।

नए नियमों के मुताबिक, ये फादा उन अस्थायी कर्मचारी को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर लेंगे। साथ ही, इसके अलावा जिनका वेतन ₹50,000 से कम होगा, उन्हें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।


सर्विस ब्रेक के बावजूद मिलेगी जॉब सिक्योरिटी
यदि किसी कर्मचारी की नौकरी की सर्विस ब्रेक आ जाती है, तब भी उसे जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। लेकिन एक शर्त लागू है। शर्त ये है कि उस कर्मचारी को किसी भी विभाग में तीन साल तक काम पहले किया होना चाहिए।

और हर साल 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। यदि चौथे साल में किसी कारणवश 240 दिन का वेतन नहीं मिला, लेकिन पांचवें और छठे साल में मिला, तो उसे 5 साल की निरंतर सेवा मानी जाएगी।