Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ये नई सुविधा, जानें पूरी डिटेल

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य अगली सुनवाई 8 अप्रैल, मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से पंचकूला के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आयोजित करेंगे। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने हेतु कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि बिजली से जुड़ी परेशानियों का समाधान जल्दी से हो सके।
मंच के सदस्यों द्वारा मुख्यतः उन शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जो पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई हैं। इनमें बिलिंग से जुड़ी समस्याएं, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, मीटरिंग संबंधी त्रुटियाँ, कनेक्शन कटने-जोड़ने की दिक्कत, बिजली की आपूर्ति में बाधाएँ, कार्यकुशलता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में कमी के साथ-साथ हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना जैसी शिकायतें शामिल हैं।
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग के मामले, साथ ही धारा 161 के तहत दुर्घटनाओं संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए इस सुनवाई के अवसर का पूरा लाभ उठाएं, ताकि उनके बिजली से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके।