Haryana Contract Workers: सैनी सरकार ने दिया बड़ा गिफ्ट, कच्चे कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फैसला!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके नियम बनाने के लिए सरकार (Nayab singh Saini) ने सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की थी, जिसके चेयरमैन मुख्य के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं। कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, मौजूदा मुख्य सचिव ने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) के पास मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। CM की मंजूरी मिलने के बाद नियम नोटिफाई हो जाएंगे।
आपको बता दें कि इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-एक के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।
अभी सरकार ने जो एक्ट नोटिफाई किया है, उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 एक का जिक्र नहीं है। इसलिए, कई विभागों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-एक के तहत लगे हैं।
मगर वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभाग, बोर्ड, निगम में ही कार्यरत हैं।
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