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Haryana CM : हरियाणा के बेटियों के सिर पर सैनी सरकार ने रखा हाथ, मिलेंगे इतने रुपए

Haryana CM : हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी को लेकर एक बड़ी पहल की है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी पर 71,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। कौन कर सकता है आवेदन, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

 
Haryana CM : हरियाणा के बेटियों के सिर पर सैनी सरकार ने रखा हाथ, मिलेंगे इतने रुपए 
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Haryana Kanyadan Yojana : Haryana सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में Haryana सरकार गरीब परिवार की बेटी को कन्यादान के रूप में 71 हजार रुपये की सहायता दे रही है। यह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। अगर आप भी मुख्यमंत्री Kanyadan Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। Haryana सरकार ने मुख्यमंत्री Kanyadan Yojana की आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आवेदक आसानी से ऑनलाइन Kanyadan Yojana के तहत 71000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकता है।

Haryana मुख्यमंत्री Kanyadan Yojana क्या है?

Haryana सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री Kanyadan Yojana शुरू की गई थी। इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत Haryana सरकार बेटी की शादी के लिए 41000 रुपये से लेकर 71000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि परिवार की पात्रता और जाति के आधार पर जारी की जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि इस प्रकार है:


श्रेणी दी जाने वाली राशि-

41000/- यदि लड़की के परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है।
41000/- यदि लड़का या लड़की में से कोई दिव्यांग है और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।
51000/- यदि लड़का या लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।
51000/- विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम है)। 
71000/- यदि आवेदक की जाति अनुसूचित जाति/डीएनटी/टीएपीआरआईडब्ल्यूएस है और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। 


Haryana Kanyadan Yojana के लिए पात्रता-

आवेदक लड़की का परिवार Haryana का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदक शादी के 6 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। 6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।

Haryana Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज-

परिवार पहचान पत्र
विवाह पंजीकरण
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक कॉपी
लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

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Haryana Kanyadan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

Haryana Kanyadan Yojana के तहत सहायता पाने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:
सबसे पहले विवाह पंजीकरण के लिए Haryana सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
अब अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

अब इस पोर्टल पर लॉग इन करें।
अब सबसे पहले आपको विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन लिंक आ जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है।
अब आपको अपनी पात्रता, जाति या बीपीएल या दिव्यांग, जो भी आप श्रेणी में आते हैं, उसके अनुसार आवेदन करना है।
अब आपको एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी दर्ज करके उसे सत्यापित करें।
इस तरह आप ऑनलाइन माध्यम से Haryana Kanyadan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के 30 दिन बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।