Haryana: हरियाणा में इन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये, CM सैनी की बड़ी घोषणा

यह पेंशन योजना उन बच्चों के हित में बनाई गई है, जिन्हें समाज में उचित अवसर और सहारा प्रदान करने की आवश्यकता है। योजना के अनुसार लाभ लेने वाले बच्चों को पेंशन मिलने से उनके पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में सुधार हो सकेगा। साथ ही, यह योजना सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करेगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे। यदि इन दस्तावेजों में से किसी में कोई कमी रहती है तो आवेदक पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायशी होने का हलफनामा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस पेंशन योजना का लाभ उस बच्चे को प्रदान नहीं किया जाएगा।
इच्छुक लाभार्थी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी। यह नई पेंशन योजना उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगी, जिससे उनके जीवन में स्थायी आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा।