Haryana Cabinet: पंचायती जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर!

लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
सीएम नायब सैनी ने बताया कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत, यदि पंचायती भूमि पर किसी व्यक्ति का मकान 20 साल से अधिक पुराना है, तो उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह योजना 500 वर्ग गज तक की जमीन के लिए लागू होगी और 2004 के कलेक्टर रेट के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे।
आढ़तियों को राहत
कैबिनेट मीटिंग में आढ़तियों को भी बड़ी राहत दी गई। उन्हें शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसके मद्देनजर सरकार ने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया और 3.10 करोड़ रुपये की राशि आढ़तियों को दी जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम- 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
बजट सत्र और निकाय चुनावों पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई और सीएम को अधिकार दिया गया। वहीं, निकाय चुनावों के बारे में उन्होंने कहा कि भा.ज.पा. पूरी तरह से तैयार है और चुनावी रण में बड़ी मजबूती से उतरेगी।