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Haryana Cabinet: पंचायती जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर!

Haryana Cabinet: हरियाणा कैबिनेट ने पंचायती जमीन पर मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पंचायतों के पास जो जमीनें हैं, उन पर संबंधित लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इस फैसले से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर अधिकार मिल जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और संपत्ति के सही उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे लोगों का आर्थिक स्तर सुधरेगा।
 
 
Haryana Cabinet: पंचायती जमीन पर मालि​​​​​​​काना हक मिलेगा, कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर!
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Haryaa update : हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कुछ फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है, जबकि कुछ फैसले मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए गए हैं।

लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

सीएम नायब सैनी ने बताया कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत, यदि पंचायती भूमि पर किसी व्यक्ति का मकान 20 साल से अधिक पुराना है, तो उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह योजना 500 वर्ग गज तक की जमीन के लिए लागू होगी और 2004 के कलेक्टर रेट के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे।

आढ़तियों को राहत

कैबिनेट मीटिंग में आढ़तियों को भी बड़ी राहत दी गई। उन्हें शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसके मद्देनजर सरकार ने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया और 3.10 करोड़ रुपये की राशि आढ़तियों को दी जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा नियम- 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बजट सत्र और निकाय चुनावों पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई और सीएम को अधिकार दिया गया। वहीं, निकाय चुनावों के बारे में उन्होंने कहा कि भा.ज.पा. पूरी तरह से तैयार है और चुनावी रण में बड़ी मजबूती से उतरेगी।