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Haryana BPL Family: हरियाणा में BPL परिवारों की हुई मौज, खाते में आ रहे हैं 80 हजार रुपए


हरियाणा सरकार प्रदेश के बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए दे रही है. तो चलिए जानते हैं विस्तार से...
 
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Haryana Update, New Delhi: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है, रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया। 

यह लाभ पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया।  

सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने और योजना से मिलने वाली राशि को 50 हजार रुपये से 80 हजार रुपये कर दिया था, जैसा कि अजय कुमार ने बताया। 

उनका कहना था कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ-साथ बीपीएल सूची में शामिल लोगों को भी मिलेगी। 

उनका कहना था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान मिल गया हो या अपने खुद के मकान को 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने और बीपीएल सूची में शामिल होने वाले आवेदकों को बीपीएल परिवार से संबंधित होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।

प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर की फोटो, बिजली, घर रजिस्ट्री, पानी के दो बिल और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।


 

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