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Haryana BPL Family: हरियाणा में BPL परिवारों की हो गई मौजद, सरकार दे रही है 80 हजार रुपए

हरियाणा में बीपीएल कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार घर की मरम्मत करने के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दे रही है. तो चलिए जानते हैं विस्तार से...
 
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Haryana Update, New Delhi: Haryana BPL परिवार: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। 

यह लाभ पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया।  

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना से मिलने वाली राशि को 50 हजार रुपये से 80 हजार रुपये कर दिया था।

उनका कहना था कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ-साथ बीपीएल सूची में शामिल लोगों को भी मिलेगी। 

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं: मकान को 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो या किसी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिया गया हो तथा मकान मरम्मत योग्य हो।

Administrator ने कहा कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने और बीपीएल सूची में शामिल होने वाले आवेदकों को बीपीएल परिवार से संबंधित होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। 

उन्हें बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर की फोटो, बिजली बिल, घर रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र चाहिए।