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Haryana: सोनीपत में 177 मकानों को तोड़ा जाएगा, लोगों मे हड़कंप का माहौल

सोनीपत जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए 177 मकानों को गिराने की योजना बनाई है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर 7 फरवरी को घरों को तोड़ने का नोटिस भेजा गया है।
 
Haryana: सोनीपत में 177 मकानों को तोड़ा जाएगा, लोगों मे हड़कंप का माहौल
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Bulldozer Action in Sonipat: हरियाणा के सोनीपत जिले के सलीमपुर ट्राली गांव में प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की योजना बनाई है। सोनीपत जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए 177 मकानों को गिराने की योजना बनाई है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर 7 फरवरी को घरों को तोड़ने का नोटिस भेजा गया है।

सोनीपत SDM कोर्ट ने अवैध रूप से पंचायती जमीन पर बनाए गए इन घरों को गिराने का आदेश दिया है। 7 फरवरी को सभी घरों को तोड़ने का नोटिस SDM अमित कुमार की कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है।

रघुवीर पुत्र दिलबाग सिंह और अन्य के बीच लंबित मामला इस दिन से शुरू होगा। सलीमपुर ट्राली पहले जुआ-2 पंचायत का हिस्सा था और यहां के निवासियों ने अवैध रूप से पंचायती जमीन पर घर बनाए थे। प्रशासन का कहना है कि ये घर अवैध हैं, इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है। सोनीपत SDM अमित कुमार के आदेश के बाद गांव के सरपंच और चौकीदार को नोटिस भेजा गया है। आदेश के अनुसार, कार्रवाई 7 फरवरी से शुरू होनी चाहिए।

इस फैसले से गांव के लोगों को असमंजस और चिंता है, क्योंकि वे अब अपने घरों को तोड़े जाने का डर सता रहे हैं। प्रशासन से कई ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को रोकने की अपील की है। वहीं, कुछ ग्रामीणों पर आरोप लगाए जा रहे हैं की उन्होने जानबूझकर पंचायती जमीन पर घर बनाए गए हैं। सोनीपत एसडीएम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये घर अवैध रूप से बनाए गए थे। इसलिए प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा।

क्या है पूरी बात
2010 में सलीमपुर ट्राली गांव में एक पैमाइश की गई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि गांव का लाल डोरा कहां तक फैल गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता रघुवीर ने बताया कि जब वे गांव के सरपंच थे, तो उन्हें पता था कि अधिकांश लोग पंचायती जमीन पर अवैध मकान बना चुके हैं। रघुवीर ने सरपंच का चुनाव दो बार लड़ा, लेकिन तीसरी बार हार गए। हार के बाद, वह गांव के लोगों के खिलाफ विद्रोह करने लगा और पंचायती जमीन पर अवैध मकानों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने लगा। उस समय इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया था, इसलिए केस डीसी और एसडीएम की अदालत में हार गया। अब गांव में इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की खबर आई है, जिससे पूरा गांव परेशान है। ग्रामीणों का डर है कि उनका पूरा शहर गिर सकता है।

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