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Govt Rules : हरियाणा के युवाओं का भविष्य अब अंधेरे में, पढे लिखे लोगो को भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ती जाती है। लोगों को काम खोजने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा जो बेरोजगार हैं, वे लगातार नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हरियाणा सरकार ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने Group-C नियमों को विभागों में डायरेक्टर पदों पर लागू किया है।
 
Govt Rules : हरियाणा के युवाओं का भविष्य अब अंधेरे में, पढे लिखे लोगो को भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी 

थर्ड ग्रेड पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: हरियाणा सरकार ने पावर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों में थर्ड ग्रेड पदों पर भर्ती के लिए इन नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। इन विभागों में भर्ती के लिए 12 वीं और 10 वीं में विषय ड्राइंग या अनूरेखक कार्य का अनुभव आवश्यक है। वहीं ग्रुप C या थर्ड ग्रेड पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कर दी गई है।


CET लागू हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप सी में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए बारहवीं शिक्षा की आवश्यकता बताई है। सरकार अब इन सभी विभागों के सेवा नियमों में बदलाव करने के लिए कहा गया है जहां थर्ड ग्रेड नौकरी के लिए न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए HSSC ने सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) लागू की है।

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HSSC द्वारा ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा की जाएगी। सरकार की इसी योजना के तहत ग्रुप सी से जुड़े सभी विभागों पर समान सेवा नियम लागू हैं। इसके अलावा, मानव संसाधन विभाग ने Group-D पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 10वीं की शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी है।


 

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