logo

Leave Policy: सरकारी कर्मचारी अगर लगातार इतने दिन रहे गैरहाजिर, तो जा सकती है नौकरी

Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट! अगर आप लगातार इतने दिनों तक छुट्टी पर रहते हैं, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सरकार ने छुट्टियों को लेकर सख्त नियम बनाए हैं, जिनका पालन न करने पर सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकता है। जानिए सरकारी कर्मचारियों के लिए नई लीव पॉलिसी और इससे जुड़ी अहम शर्तें। पूरी जानकारी नीचे देखें।
 
Leave Policy: सरकारी कर्मचारी अगर लगातार इतने दिन रहे गैरहाजिर, तो जा सकती है नौकरी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Haryana update, Leave Policy: govt. ने employees की छुट्टियों से जुड़ी सभी आशंकाओं को समाप्त कर दिया है। govt. employees को मिलने वाली छुट्टियों के नियमों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं – जैसे कि कितने दिनों तक लगातार अवकाश लिया जा सकता है, या पैटरनिटी, चाइल्ड केयर, स्टडी लीव जैसी सुविधाओं के बारे में। अब govt. ने इन सब मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे दिए हैं, जिससे employees के मन में चल रही कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।

अलग-अलग कैटेगरी के employees के लिए छुट्टियों के नियम
govt.ी employees को उनके विभाग, बोर्ड या फॉरेन service से जुड़े employees के लिए अलग-अलग छुट्टियों के नियम बनाए गए हैं। इनमें इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC), लीव इनकैशमेंट, एग्जीक्यूटिव लीव (EL) और पैटरनिटी लीव शामिल हैं।

पैटरनिटी लीव: Leave Policy

अब govt. ने पैटरनिटी लीव समेत सभी छुट्टियों के सवालों का स्पष्ट जवाब दे दिया है।
फॉरेन service: Leave Policy

फॉरेन service से जुड़े employees के लिए भी अलग नियम बनाए गए हैं, ताकि उनकी छुट्टियाँ और कंफ्यूजन दूर हो सकें।

लगातार छुट्टी लेने पर नियम  Leave Policy

govt. employees के लिए नियम तय किया गया है कि (फॉरेन service छोड़कर) किसी भी कर्मचारी को लगातार पाँच साल से अधिक छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है। यदि कोई कर्मचारी पाँच साल से अधिक अवकाश पर रहता है, तो उसे माना जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह नियम सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

लीव इनकैशमेंट की शर्तें  Leave Policy

employees को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी एडवांस में लेनी होगी। कुछ मामलों में बाद में भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके नियम अलग निर्धारित किए गए हैं। इससे employees को अपने अवकाश का मौद्रिक लाभ लेने में सुविधा होगी।

बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी  Leave Policy

महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाती है। यदि किसी महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और उसे देखभाल के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर उसे छुट्टी दी जाएगी। इससे कार्यस्थल पर मातृत्व और परिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाना आसान होगा।

शिक्षा के लिए अवकाश  Leave Policy

केंद्रीय employees के लिए यदि स्टडी लीव लेने की आवश्यकता होती है, तो वह पूरे सेवा काल में 24 महीने तक का अवकाश ले सकता है। यह अवकाश एकसाथ या अलग-अलग अवधि में भी लिया जा सकता है। वहीं, यदि कर्मचारी सेंट्रल हेल्थ service से जुड़ा है, तो उसे 36 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। इससे employees को अपनी शिक्षा और कौशल विकास के लिए आवश्यक समय मिल सकेगा।

govt. द्वारा जारी इन नए नियमों से govt. employees को छुट्टियों से जुड़ी सभी आशंकाओं का समाधान मिल जाएगा। इससे कर्मचारी बिना नौकरी खोने के डर के अपने अवकाश का लाभ उठा सकेंगे, और विभिन्न कैटेगरी के employees के लिए छुट्टियों के नियम स्पष्ट हो जाएंगे। यह कदम न केवल employees के मनोबल में वृद्धि करेगा, बल्कि सेवा की निरंतरता और उत्पादकता में भी सुधार लाएगा।