Gold Prices: दुबई से कितना सोना ला सकते हैं भारत? क्या हैं नए नियम?
Gold Prices: यदि आप दुबई से सोना भारत लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ खास नियम हैं। नीचे जानिए पूरी डिटेल।

dubai में gold की खरीदारी: सस्ती कीमतें Gold Prices
dubai में सोना खरीदना bhart यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ gold की कीमतें bhart की तुलना में कम होती हैं। इसके मुख्य कारण हैं:
dubai में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम लगते हैं, जिसके चलते gold की कीमतों में बचत होती है।
उदाहरण के तौर पर, dubai में gold पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, जबकि bhart में 3% जीएसटी लगता है।
इसके साथ ही, dubai में गहनों की मेकिंग कॉस्ट भी कम होती है, जिससे 24 कैरेट सोना bhart से 5% से 7% तक सस्ता उपलब्ध होता है।
DA Holi latest News: होली पर महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज सरकार?
विदेश से सोना लाने की सीमा Gold Prices
bhart में विदेश से सोना लाने की एक निर्धारित लिमिट होती है। अगर कोई यात्री इस सीमा से ज्यादा सोना लाने की कोशिश करता है, तो उसे भारी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ सकता है।
यदि कोई bhartय यात्री dubai में छह महीने या उससे अधिक समय तक रहता है और फिर bhart लौटता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के बाद अपने बैगेज में अधिकतम 1 किलो सोना लाने की अनुमति है।
वहीं, यदि बात करें ड्यूटी फ्री gold की, तो पुरुष यात्री बिना ड्यूटी के अधिकतम ₹50,000 मूल्य का सोना ला सकते हैं, जबकि महिला यात्री अधिकतम ₹1,00,000 मूल्य का सोना बिना ड्यूटी चुकाए ला सकती हैं।
कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई Gold Prices
अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सोना या कैश छुपाकर लाता है, तो उसके खिलाफ कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अनुसार:
ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है।
साथ ही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत भी 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
दोनों ही मामलों में आपके gold और कैश को जब्त कर लिया जाएगा।
यह खबर इस बात की ओर इशारा करती है कि विदेशी यात्रियों को सोना खरीदने और लाने के नियमों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। dubai में सस्ती कीमतों पर सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कानूनी कार्रवाई गंभीर परिणाम ला सकती है। रान्या राव के मामले ने फिर से यह चेतावनी दी है कि कस्टम ड्यूटी और कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।