FASTag यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब नहीं कटेगा एक्स्ट्रा टोल, जानें नया नियम"
FASTag : वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है! NHAI ने नया फैसला लिया है, जिसके तहत अब फास्टैग से फालतू टोल टैक्स नहीं कटेगा। कई बार गलत कटौती की शिकायतें आ रही थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। अब टोल कटने से पहले पूरी पारदर्शिता होगी और गलत कटौती की स्थिति में रिफंड भी मिलेगा। जानें नया नियम और इससे मिलने वाले फायदे। नीचे जानें पूरी डिटेल।
Mar 6, 2025, 06:14 IST
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Haryana update, FASTag : NHAI ने फास्टैग को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे वाहन चालकों को अनावश्यक टोल टैक्स कटौती से राहत मिलेगी। अब गलत टोल कटने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
FASTag हुआ अनिवार्य
- FASTag अब सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है।
- इसका मकसद टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना, ईंधन की बचत करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
- टोल पेमेंट ऑटोमैटिक होगा और इसे मोबाइल ऐप से रिचार्ज किया जा सकता है।
गलत टोल कटने पर भारी जुर्माना
- IHMCLअब गलत टोल कटौती पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियम के लागू होने के बाद 70% तक की शिकायतों में कमी आई है।
- हर महीने IHMCL को 50 से अधिक शिकायतें मिलती हैं, जबकि 30 करोड़ से अधिक FASTag ट्रांजैक्शन होते हैं।
शिकायत कैसे करें?
अगर FASTag से गलत टोल कटता है, तो वाहन चालक इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
- 1033 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें।
- ईमेल करें - falsededuction@ihmcl.com।
मैनुअल जांच के बाद चार्जबैक
- हर शिकायत की गहन जांच की जाएगी।
- गलत कटौती की पुष्टि होने पर ग्राहक को चार्जबैक जारी किया जाएगा।
- टोल ऑपरेटर पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
FASTag के नए नियमों से वाहन चालकों को गलत टोल कटौती से राहत मिलेगी, जिससे उनका समय और पैसा बचेगा