NHAI ने जारी की नई FASTAG गाइडलाइन, अब बढ़ेगा टोल टैक्स
NHAI ने FASTAG को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब यात्रियों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा। ये बदलाव FASTAG सिस्टम से जुड़ी नई नियमावली के तहत किए गए हैं।

Haryana News: नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब वाहन चालकों को फास्टैग अनिवार्य रूप से अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर ही लगाना होगा. यदि फास्टैग जेब में रखा जाता है या विंडशील्ड (windshield) के अलावा किसी अन्य हिस्से पर चिपकाया जाता है, तो इस पर कार्रवाई हो सकती है.
नए rules के अनुसार, विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं होने पर दोगुना toll tax देना पड़ेगा. NHAI का कहना है कि विंडशील्ड के अलावा कहीं और फास्टैग लगाने से स्कैनिंग में समस्या आती है, जिससे अन्य वाहनों को toll plaza (toll plaza) पर इंतजार करना पड़ता है.
toll फीस plaza पर दी जाएगी लोगों को जानकारी, cctv व पर होगा रिकॉर्ड-
NHAI ने फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुनी यूजर फीस वसूलने के लिए सभी यूजर फीस कलेक्शन एजेंसियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किया है. साथ ही सभी फीस plaza पर हाइवे यूजर्स (highway users) को फ्रंट विंडशील्ड पर एक निश्चित फास्टैग के बिना toll लेन में एंट्री करने पर फाइन की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा फीस plaza में लगे सीसीटीवी पर विंडशील्ड पर नहीं चिपके फास्टैग मामलों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा.
Double फीस के साथ किया जा सकता है ब्लैक लिस्ट-
NHAI के मौजूदा rules के अनुसार, वाहनों के अंदर से विंडस्क्रीन पर FASTag लगाना अनिवार्य है. NHAI जल्द ही इस मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को लागू करने का लक्ष्य रखता है. यदि किसी वाहन में FASTag मानक प्रक्रिया के अनुसार नहीं लगा होगा, तो उपयोगकर्ता toll plaza पर इलेक्ट्रॉनिक toll संग्रह (ETC) लेनदेन का हकदार नहीं होगा.
इसके अतिरिक्त, उसे दोगुना toll शुल्क देना होगा और उसे ब्लैक लिस्ट (black list) भी किया जा सकता है. यह नियम FASTag के सुचारू संचालन और toll संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.
NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैकों भी निर्देश दिया है कि अलग-अलग प्वाइंट ऑफ सेल (POS) से फास्टैग जारी करते वक्त ये सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित गाड़ी की विंडस्क्रीन (car windscreen) के अंदरूनी तरफ लगा होना चाहिए. NHAI फिलहाल 45 हजार किमी लंबे नेशनल हाइवे (national highway) और एक्सप्रेसवे (expressway) में लगे एक हजार toll plaza के जरिए toll इक्ट्ठा करता है.