EPFO Pension: अगर निकाला इतना पैसा, तो नहीं मिलेगी पेंशन!

पीएफ खाते में जमा रकम और पेंशन का कनेक्शन
EPFO नियमों के अनुसार, कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार पीएफ में योगदान करता है, तो वह पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। हालांकि, कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है।
पूरा पीएफ निकालने पर नहीं मिलेगी पेंशन
अगर कोई कर्मचारी अपने पीएफ खाते से संपूर्ण राशि निकाल लेता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, और बाकी 3.67% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने पीएफ खाते की संपूर्ण राशि निकाल लेता है, तो उसका ईपीएस फंड भी समाप्त हो सकता है, जिससे वह पेंशन के लिए अयोग्य हो जाएगा।
पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें
अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान करता है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है, चाहे उसने नौकरी छोड़ दी हो या फिर नौकरी बदल ली हो। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
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EPS फंड एक्टिव रहना चाहिए:
- अगर कर्मचारी 10 साल तक पीएफ में योगदान करता है और बाद में नौकरी छोड़ देता है, तो उसे पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब उसका EPS फंड एक्टिव रहेगा।
- अगर कर्मचारी अपने ईपीएस फंड की राशि भी निकाल लेता है, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी।
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50 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी पेंशन:
- EPFO के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद पेंशन क्लेम कर सकता है।
- लेकिन शर्त यह है कि उसने EPS फंड को नहीं निकाला हो।
ईपीएफओ पेंशन के फायदे और सावधानियां
✔ 10 साल तक पीएफ में योगदान करने पर कर्मचारी पेंशन पाने का हकदार बन जाता है।
✔ पेंशन क्लेम करने के लिए EPS फंड को एक्टिव रखना जरूरी होता है।
✔ 50 साल की उम्र के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
✔ अगर कर्मचारी EPS फंड की पूरी राशि निकाल लेता है, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी।
EPFO पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
- EPFO में योगदान करते हुए कम से कम 10 साल पूरे होने चाहिए।
- 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन का क्लेम किया जा सकता है।
- अगर कर्मचारी EPS फंड को निकाल लेता है, तो वह पेंशन का हकदार नहीं रहेगा।
- EPS फंड को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके।
EPFO की यह पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यदि कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे EPS फंड को बरकरार रखना चाहिए और 10 साल तक पीएफ खाते में नियमित योगदान करना चाहिए।