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Bijli Bill: आज ही करें ये काम, बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, नहीं भरना पड़ेगा अब बिजली बिल

अगर आप कम बिजली बिल देना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएँ। Central Government ने Rooftop Solar Scheme को 31.03.2026 तक बढ़ाया है। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत छत पर सौर्य पंपों को सरकार सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय वेबसाइट पर पंजीकृत हो सकते हैं।
 
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Rooftop Solar Scheme: सरकार ने जनता को बताया है कि वे छतों पर सौर पैनल लगाने पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। राष्ट्रीय पोर्टल में रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची भी है।  राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने और संबंधित वितरण कंपनियों से नेट-मीटरिंग करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

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Solar Pump पर मिलती इतनी Subsidy 

तीन किलोवॉट क्षमता के लिए देश भर में प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल छत पर लगाने पर 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

सब्सिडी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा

सरकार ने कहा कि सब्सिडी (Solar Pump Subsidy) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी और किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क नहीं देय जाएगा। www.solarrooftop.gov.in पर राष्ट्रीय पोर्टल देखें। 


यहाँ शिकायत करें

अगर कोई विक्रेता, एजेंसी या व्यक्ति इस तरह का शुल्क मांगता है, तो इसकी जानकारी संबंधित वितरण कंपनी को और मंत्रालय को rts-mnre@gov.in पर ईमेल कर दी जा सकती है।


Rooftop Solar Application कौन कर सकता है?


राष्ट्रीय पोर्टल पर, देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी देने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है।

रेजिडेंशियल ग्राहकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए संबंधित वितरण कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से किसी एक से संपर्क करना होगा। National Portal भी रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पोर्टल पर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विक्रेता और उपभोक्ता के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते की प्रतिलिपि है। परस्पर समझौते की शर्तों पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को ग्राहक को कम से कम पांच वर्षों के लिए रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होगी और संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है अगर कोई चूक होती है।

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