Delhi NCR से हटी Grap-4 की पाबंदियाँ, लेकिन इन पर रहेगा प्रतिबंध, स्कूलों को लेकर ताजा अपडेट
Delhi-NCR News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। हाल ही में हुई हल्की बुंदाबांदी के चलते प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है, जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब दिल्ली-एनसीआर में ठप पड़े फ्लाईओवर, हाईवे और सड़कों के निर्माण कार्य फिर से शुरू किए जा सकेंगे।
प्रदूषण स्तर में सुधार, पर चुनौती बरकरार (Delhi-NCR Pollution)
बीते कुछ महीनों से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी हुई थी, जहां खुली हवा में सांस लेना भी कठिन हो गया था। हालांकि, हाल के दिनों में इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण फिर से "खराब" श्रेणी में पहुंच सकता है, जिससे सतर्कता की आवश्यकता बनी रहेगी।
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स्कूलों पर असर (Delhi-NCR Education)
वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के चौथे चरण की पाबंदियां हटाने का आदेश जारी किया है। हालांकि, कक्षा 5वीं तक के स्कूल अब भी हाईब्रिड मोड में संचालित होंगे, जहां अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने या ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प रहेगा।
कौन-कौन सी पाबंदियां हटीं?
GRAP के चौथे चरण के तहत हटाई गई पाबंदियों में शामिल हैं:
सभी निर्माण कार्यों पर रोक।
दिल्ली में गैर-आवश्यक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित।
कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य स्कूलों की कक्षाओं में अनिवार्य हाईब्रिड व्यवस्था।
अभी भी लागू हैं ये प्रतिबंध
हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां यथावत रहेंगी। इन पाबंदियों में डीजल जनरेटरों का उपयोग, कचरा जलाना, और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना शामिल है।
सुधरते हालात के बीच सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।