Delhi DDA New Rule : केंद्र सरकार ने डीडीए के नियमों को बदलकर दिल्ली में जमीन खरीदना कर दिया आसान

Haryana Update, Delhi Desk, New Rules For DDA Flats: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs) ने आवास विनियम, 1968 में प्रस्तावित “बदलाव/छूट” को डीडीए अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत मंजूरी दी। संशोधित नियमों के अनुसार, दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से कम का फ्लैट या भूखंड मालिक पहली बार पेश किए जा रहे नए फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
डीडीए ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम फ्लैट या प्लॉट वाले किसी भी व्यक्ति को पहली बार डीडीए द्वारा पेश किए गए नए फ्लैटों के आवंटन पर आवेदन करने का अधिकार है। मुख्य नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं थी अगर उसके या उसके परिवार के सदस्यों के पास फ्लैट या प्लॉट के क्षेत्र के बावजूद कोई फ्लैट या प्लॉट था। “छूट या संशोधन का उद्देश्य सक्षम करना था।” डीडीए फ्लैटों को आम जनता बिना किसी बाधा के खरीद सकती है।
डीडीए द्वारा जारी किए गए नए नियमों में कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट के आवेदकों को सरेंडर या कैंसल किए गए फ्लैट मिनी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे।
यदि किसी क्षेत्र या इलाके में 25 प्रतिशत से अधिक फ्लैट बिना बिके रह जाते हैं, तो उसे "विकास क्षेत्र" कहा जाएगा।
डीडीए ने कहा कि दिल्ली में बिना बिके फ्लैटों को बाद की आवास योजना के तहत डेवलपिंग एरिया में प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
केंद्रीय, राज्य, स्थानीय निकाय, केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय के फ्लैटों के आवंटन के लिए भी पात्र होंगे।
डेवलपिंग क्षेत्रों में बिके हुए फ्लैटों को “पहले आओ-पहले पाओ” नीति के तहत ऑनलाइन बेचने के अलावा, फ्लैटों को नियमित आवास योजना के तहत भी बेच दिया जा सकता है।
जिन लोगों को दिल्ली में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन या फ्लैट नहीं होने के कारण डीडीए फ्लैट खरीदने की अनुमति नहीं थी, उनके लिए सभी बदलाव या छूट लागू होंगे।
दूसरी ओर, यह डीडीए फ्लैटों की पर्याप्त मांग को जन्म देगा।
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