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Construction Rules Near Highway: हाईवे से इतनी दूर होना चाहिए घर, वरना कभी भी चल सकता है पीला पंजा


Construction Rules : चलिए जानते हैं कि हाईवे से कितनी दूर घर होने पर कानूनी रुप से सुरक्षित माना जाता है, ताकि सरकार उस पर बुलडोजर न चला सके...
 
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Haryana Update, New Delhi: घर बनाना बहुत महंगा है। यह बहुत समय लेने वाला काम है। कई लोग घर बनाने में कई सालों की कमाई खर्च करते हैं। इस घर में उनका धन लगाया गया है, लेकिन इसके साथ भावनाएं भी जुड़ी हैं। यदि यह घर अवैध घोषित कर दिया जाए और उस पर बुल्डोजर लगाया जाए, तो दूसरे लोग उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना ही कर सकते हैं। यही कारण है कि मकान का निर्माण हमेशा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही करना चाहिए।

अक्सर लोग सड़क के पास घर चाहते हैं। इसलिए हाईवे के निकट जमीन महंगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे के बहुत नजदीक कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है? यदि आपका निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है, तो प्राधिकरण जो आपके क्षेत्र से संबंधित है, उसे कभी भी रोक सकता है।

घर से कितनी दूर होना चाहिए?

1964 के भूमि नियंत्रण नियमों के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में किसी भी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं शहर में यह दूरी 60 फीट कम हो जाती है। हाईवे की सेंट्रल लाइन से ४० मीटर की दूरी पर बना कोई भी निर्माण अवैध है और कभी भी गिराया जा सकता है। 40 से 75 मीटर के दायरे में निर्माण करने से पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।
गंभीर वायु प्रदूषण, जिसे गंभीर वायु प्रदूषण कहा जाता है, घर में रहने वालों को फेफड़े या अन्य बीमारियां हो सकती हैं।

ध्वनि प्रदूषण भी लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। वहाँ रहने वालों की गोपनीयता खतरे में आ सकती है।


 

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