डेप्यूटेशन कर्मचारियों पर केंद्र की नई गाइडलाइन, चंडीगढ़ में 7 साल बाद तबादला तय
चंडीगढ़ में डेप्यूटेशन कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कोई भी कर्मचारी 7 साल से ज्यादा तैनात नहीं रह सकेगा। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। इससे लंबे समय से एक ही पद पर जमे कर्मचारियों का तबादला आसान होगा। जानें इस नए नियम से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे।

1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे नए नियम
भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी ने चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2022 से लागू सेंट्रल सर्विसेस रूल्स के तहत ही डेपुटेशन कर्मचारियों के लिए नियम तय किए जाएंगे। 8 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को अब सख्ती से लागू किया जाएगा।
मिलेंगे दो वेतन विकल्प
चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर तैनात हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के 1500 से अधिक कर्मचारियों को दो वेतन विकल्प दिए जाएंगे:
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पहला विकल्प:
- मूल राज्य के वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा।
- इसके साथ डेपुटेशन अलाउंस भी दिया जाएगा।
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दूसरा विकल्प:
- चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की तरह पूरा वेतन मिलेगा।
- हाउस रेंट में भी वृद्धि होगी।
कर्मचारियों को इनमें से एक विकल्प चुनना होगा। प्रशासन अगले 1 महीने के अंदर इस आदेश को लागू कर देगा।
11 मार्च के बाद होंगे बड़े फैसले
चीफ सेक्रेटरी के 11 मार्च को बर्लिन से लौटने के बाद प्रशासन डेपुटेशन कर्मचारियों से जुड़े अगले आदेश जारी करेगा। नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों को 7 साल की अवधि पूरी होने के बाद अपने मूल कैडर में लौटना होगा।