सावधान ! हरियाणा के इस जिले में भी लागू धारा 144
Haryana News : धारा 144 बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, पोस्टर लगाने, सभा करने, पैदल या ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहनों से जुलूस निकालने और कोई हथियार लेकर चलने पर लागू है।
Feb 9, 2024, 18:50 IST
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