Budget 2025 : नई या पुरानी ? जानिए कौनसी टैक्स रिजीम है फायदेमंद
Budget 2025 : बजट 2025 में नई और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे taxpayers को एक बेहतर विकल्प चुनने का मौका मिला है। नई टैक्स रिजीम में स्लैब को सरल किया गया है और कई टैक्स डिडक्शन्स हटा दिए गए हैं, जिससे इसे आसान और सीधा बनाया गया है। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में डिडक्शन्स और exemptions जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। जानें कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है और कैसे आप सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं।

Haryana Update : New Tax Regime में सरकार ने Income Tax Slab में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें टैक्सपेयर्स के लिए Income पर छूट को एक बार फिर बड़ा दिया गया है। वहीं, Old Regime में इस Budget में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, अब सवाल आता है कि कौन सी Tax Regime टैक्सपेयर्स को अपनानी चाहिए।
24 Lakh रुपये तक की Income पर बचेंगे 1 Lakh 10 हजार रुपये
देश में 1997 के बाद Income Tax Slab में बड़ा बदलावा हुआ है। वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण ने Budget में मध्यम वर्ग परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। Income Tax में इतनी छूट पहली बार दी गई है। मध्यम वर्ग के लिए 12 Lakh रुपये तक की कमाई की Income को Income Tax के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, 24 Lakh रुपये तक की Income वालों को भी 1 Lakh 10 हजार रुपये की बचत होगी। अब, इससे ऊपर वालों के लिए नई या पुरानी कौनसी Tax Regime ठी है। आइए जानते हैं।
New Regime में ही दी हैं Income Tax में नई छूट
सरकार ने Income Tax में सारी छूट केवल New Regime में ही दी हैं। पुरानी Tax Regime को वैसा ही रखा गया है। New & Old Tax Regime में अब काफी अंतर हो गए हैं, लेकिन पुरानी Tax Regime को खत्म नहीं किया गया है। सरकार ने पुरानी Tax Regime को कंटिन्यु रखा है और लोगों पर छोड़ दिया है कि वह कौनसी Tax Regimeअपनाएं।
Old Regime में निवेश छूट का फायदा
जहां, एक और New Tax Regime में सीधे टैक्स पर छूट दी गई है, वहीं Old Regime में निवेश आदि पर एडिशनल छूट बरकरार है। अब सवाल आता है कि New Regime का प्रयोग करें या पुरानी में ही चलते रहें। आइए कुछ आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं।
अगर Income 30 Lakh तो कितना देना होगा कर
4 Lakh रुपये तक की Income को New Regime में निल रखा गया है। वहीं, नौकरी पेशा के लिए 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। ऐसे में अगर नौकरी पेशा को ही देखें तो उसको 30 Lakh में से 25 Lakh 25 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। ऐसे में पहले 4 से 8 Lakh रुपये पर 5 % का टैक्स यानी 20 हजार रुपये देने होंगे, इसी में जुड़ेंगे दूसरे Income Tax Slab के 8 से 12 Lakh रुपये के 10 % रुपये यानी, 40 हजार रुपये।
अब इसमें आगे जुड़ेंगे 12 से 16 Lakh के 15 % रुपये, जोकि 60000 रुपये बनेंगे। वहीं, 16 से 20 Lakh तक के Slab के लिए 20 % टैक्स है, इसमें चाल Lakh का 20 प्रतिश हुआ 80000 रुपये। 20 से 24 Lakh के Income Tax Slab (Income Tax slab) पर 25 % टैक्स के हिसाब से हुआ 1 Lakh रुपये टैक्स। वहीं 24 Lakh से ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 5 Lakh 25 हजार रुपये बचते हैं, इसपर लगेगा 30 % टैक्स। मतलब की 1 Lakh 57 हजार 500 रुपये टैक्स और जुड़ेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद 4 Lakh 57 हजार 500 रुपये टैक्स बनेगा, जोकि 30 Lakh रुपये की Income पर लगेगा।
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अब जानते हैं Old Regime का हिसाब
अगर आप 30 Lakh रुपये सालाना Income रखते हैं और Salary क्लास हैं तो Old Regime के अनुसार कई प्रकार की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। Income टैक्स की धारा 80सी के अनुसार डेढ़ Lakh रुपये की छूट, होम लोन लिया है तो उसके ब्याज पर 2 Lakh रुपये की छूट आपको मिल सकती है। इसके अलावा एनपीएस में 50000 रुपये की छूट ले सकते हैं। अपने हेल्थ इंश्योरेंस में 25000 रुपये की छूट ले सकते हैं। मां बाप के स्वास्थ्य बीमा में 50000 की छूट ली जा सकती है। वहीं, Old Regime में 50 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। HRA पर भी छूट मिलती है। यह बेसिक Salary पर निर्भर करती है।
अगर आपकी Salary सालाना 30 Lakh रुपये हैं और बेसिक Salary 8 Lakh रुपये है तो महानगरों में बेसिक Salary का 50 % HRA ले सकते हैं। वहीं, छोटे शहरों में 40 % यानी 3 Lakh 20 Lakh रुपये HRA के रूप में छूट ले सकते हैं। अगर 4 Lakh रुपये HRA (HRA) मिल जाता है तोकुल छूट 9 Lakh 25 हजा रुपये बनती है। मतलब अब 30 Lakh में से 9 Lakh 25 हजार कम करके, 2075000 रुपये पर टैक्स देना होगा।
22500 हजार रुपये Old Regime में बचेंगे ज्यादा
वहीं, पुराने Tax Regime में 2.5 Lakh रुपये टैक्स फ्री हैं। इससे ऊपर 2.5 Lakh से 5 Lakh तक 5 % टैक्स 12 हजार 500 रुपये बनता है। वहीं, 5 से 10 Lakh रुपये पर सीधा 20 % यानी 1 Lakh रुपये यहां हो गए। वहीं, 10 Lakh से ऊपर 10 Lakh 75 हजार रुपये का टैक्स 30 % बनता है। मलतब टैक्स की अमाउंट 3 Lakh 22 हजार 500 रुपये बनेगी। इन सबको जोड़ने पर कुल टैक्स 4 Lakh 35,000 रुपये देना होगा। वहीं, नई रिजी में 4 Lakh 57500 रुपये टैक्स लगेगा। मतलब 22 हजार 500 रुपये की बचत Old Regime में है।