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INCOME TAX : बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज, चूकने पर परेशानी हो सकती है बढ़ी!

INCOME TAX : बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। अगर आप आज तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपको जुर्माना और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया है। जानिए इस आखिरी तारीख के बारे में पूरी जानकारी और कैसे इससे बचा जा सकता है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
 
INCOME TAX : बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज, चूकने पर परेशानी हो सकती है बढ़ी!
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Haryana update : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आज, 15 जनवरी 2025 है। पिछले साल, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। अब, आज रात 12 बजे तक टैक्सपेयर्स को अपना ITR दाखिल करना जरूरी है।

बिलेटेड रिटर्न क्या होता है?

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन इसके बाद पेनल्टी के साथ बिलेटेड ITR दाखिल करना पड़ता है। पहले इसे 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल करने का समय था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आज रात 12 बजे तक आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न क्या है?

कई टैक्सपेयर्स ने पहले आईटीआर दाखिल किया था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां या चूक रह गई हैं। ऐसी स्थिति में, उन्हें रिवाइज्ड ITR दाखिल करना होता है। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत उपलब्ध है, और इसे 15 जनवरी 2025 तक फाइल किया जा सकता है।

पेनल्टी कितनी होगी?

बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, जो आय के हिसाब से तय होता है।

  • अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है, तो जुर्माना 1000 रुपये होगा।
  • अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 5000 रुपये होगा।

क्यों बढ़ी थी ITR की डेडलाइन?

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि धारा 87ए के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाता अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकें, जो नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम में उपलब्ध है।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

अगर आप 15 जनवरी 2025 तक अपना बिलेटेड ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको ITR-U फाइल करने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए 5000 रुपये की पेनल्टी और टैक्स अमाउंट पर 25% या 50% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कब ITR-U फाइल करते हैं। ITR-U को संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 2 साल के अंदर फाइल करना होगा।