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हरियाणावासियों की हुई मौज! 84 लाख लोगों कर पाएंगे मुफ्त में परिवहन से यात्रा

Haryana Antyodaya Family Transport Scheme : “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” से 1 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 84 लाख लोग इसमें शामिल हैं। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 
 
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Haryana Update, Haryana Antyodaya Family Transport Scheme  : “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” से 1 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 84 लाख लोग इसमें शामिल हैं। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बजट सत्र में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी है।

अंत्योदय परिवहन योजना क्या है?
ध्यान दें कि हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसे "हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना" या "हैप्पी" कहा जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देगी। अंत्योदय परिवारों को प्रत्येक वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को बस से यात्रा करने का अवसर देना है, जिससे उनका जीवनस्तर सुधर सके। इस योजना के कार्यान्वयन से अंत्योदय परिवारों को अब यात्रा पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना की विशेषताएं एवं लाभ
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को परिवहन सुविधा मुफ्त में मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल 3 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है। योजना के अनुसार, अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1,000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा मिलेगी। अन्त्योदय परिवारों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे वे कम खर्च कर सकेंगे।

योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
योजना केवल हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को मिलेगी।
आवेदक का परिवार एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए।
तीन से अधिक सदस्यों वाले परिवार ही इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है: आधार कार्ड, राशन पत्रिका, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की पहचान पत्र।
वार्षिक आय प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर

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