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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर जान ले ये नियम

7th Pay Commission : सरकार अपने Employees को रविवार के अलावा भी कई तरह की Leaves देती है, लेकिन इनकी एक सीमा होती है। हाल ही में सरकार ने छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार तय सीमा से ज्यादा छुट्टियां लेता है, तो उसकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए इस नियम को समझना जरूरी है।
 
7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर जान ले ये नियम 
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Haryana Update -  Govt Job को ठाठ-बाट की Job कहा जाता है, इसमें कई सुविधाओं सहित Leaves भी काफी होती हैं। ये कई तरह की Leaves (govt employee's leaves rules) होती हैं, जिनमें EL, CL सहित पढ़ाई तक के लिए Leaves शामिल हैं।

हालांकि इन Leaves को लेकर कई तरह के नियम (leave rules for employees) भी हैं। यानी Employees की मनमानी से जी चाहे उतनी Leave नहीं की जा सकती। Govt ने बताया है कि लगातार कितनी Leaves करने के बाद Employees की Job (govt job leaves rules) चली जाएगी। आइये जानते हैं इस बारे में खबर में। 

Govt ने बताए Leaves के नियम-


केंद्र Govt की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए Leave के Rules पर Leave FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किया गया है। इसमें बताया है कि Govt Employees को लगातार पांच साल तक किसी तरह का कोई अवकाश (leave limit for employees) नहीं मिलेगा।


कोई Employees जाने अनजाने ऐसा करता है तो वह Job से बर्खास्त कर दिया जाएगा। Govt से अक्सर Leave के नियम व  अवकाश पात्रता पर सवाल पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में Govt ने Leave FAQ जारी करते हुए जवाब दिया है व Leaves के नियम बताए हैं। 


इतने दिन Leave करने का मतलब इस्तीफा-

Govt से  अवकाश के मामलों में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर दिए जाने वाले जवाबों में Govt (govt reply on leaves) का एक जवाब यह भी था कि पांच साल से ज़्यादा लगातार कोई Employees Leave पर रहता है तो इसे इस्तीफा माना जाएगा। यह अवधि अवकाश (govt reply on employee's leaves) लेने के साथ या बिना अवकाश लिए ड्यूटी पर न आने से संबंधित होगी। हालांकि विदेश सेवा के मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा।


एलटीसी से जुड़ा नियम-


FAQ के अनुसार लीव इनकैशमेंट की स्वीकृति एलटीसी (Leave Travel Concession) की स्वीकृति के समय अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में यह बाद में भी हो सकती है।

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पढ़ाई के लिए किसको कितनी छुट्‌टी-


केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को छोड़कर अध्ययन अवकाश (study leave rules)यानी पढ़ाई के लिए Leave मिलने की अधिकतम लिमिट पूरे सेवाकाल में 24 महीने तक की है। ये एक बार में 12 महीने की ली जा सकती हैं। सेंट्रल हेल्थ अफसरों (leave rule for CHO) के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अधिकतम लिमिट (govt leaves limit) 36 महीनों की तय की गई है।

शिशु देखभाल अवकाश का नियम-


शिशु देखभाल के लिए अवकाश (child care leaves) लेनी हो तो एक महिला Employees ये अवकाश ले सकती है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (Union Ministry of Personnel) ने कहा कि अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और Employees को उस बच्चे की देखभाल के लिए उसके साथ ही विदेश जाना पड़ता है तो निर्धारित किए गए Rules व शर्तों के अनुसार अवकाश (govt employees leaves limit) ले सकता है।