7th Pay Commission में बदलाव! अब केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी

मुख्य बिंदु: 7th Pay Commission
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नियमों में 8 बदलाव:
सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 में किए गए 8 बदलावों के तहत, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी भी गंभीर गलती करने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्यूटी रोकने का अधिकार संबंधित विभागों और नियुक्ति प्राधिकरणों को प्राप्त होगा। -
अधिसूचना का उद्देश्य: 7th Pay Commission
यह निर्देश कर्मचारियों को नियमों के पालन में संजीदा रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि नौकरी के दौरान हुई लापरवाही से सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। -
लागू करने का प्रावधान: 7th Pay Commission
नियुक्ति से संबंधित अधिकारी – जैसे कि मंत्रालय के सचिव, अध्यक्ष और ऑडिट तथा अकाउंट विभाग – को यह अधिकार दिया गया है कि वे दोषी पाए जाने पर पेंशन और ग्रेच्यूटी रोकने का निर्णय ले सकते हैं। यदि सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी कर्मचारी के खिलाफ चल रही जांच में दोष सिद्ध होता है, तो उसे दी गई राशि वसूल कर ली जाएगी। -
अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू: 7th Pay Commission
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत काम करने वाले पांच साल पुराने अस्थायी कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा।
इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय रहते उचित कार्यवाही न करने पर आर्थिक दंड से बचाने का संदेश देना है।