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Income Tax: 40,000 लोगों को मिली टैक्स विभाग से चेतावनी, जानें किसे और क्यों भेजा गया नोटिस

Income Tax: 40,000 लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिससे कई करदाताओं में चिंता बढ़ गई है। यह नोटिस गलत विवरण, अघोषित आय या पुराने रिटर्न में गड़बड़ी के कारण भेजा गया है। अगर आपने भी हाल ही में कोई बड़ी लेनदेन की है या रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। पूरी जानकारी के लिए नीचे जानिए पूरी डिटेल।
 
 
Income Tax: 40,000 लोगों को मिली टैक्स विभाग से चेतावनी, जानें किसे और क्यों भेजा गया नोटिस
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 Haryana update, Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस (TDS) में हुई गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें 40 हजार से अधिक टैक्सपेयर्स शामिल हैं। इस जांच में उन व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस की कटौती या जमा करने में चूक की है। इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में काटे गए टैक्स के आधार पर की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टीडीएस भुगतान में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई हैं। बोर्ड ने टीडीएस न जमा करने वालों को पकड़ने हेतु 16 सूत्रीय योजना अपनाई है। साथ ही, डेटा एनालिस्ट टीम ने जांच के लिए उन टैक्सपेयर्स की एक सूची तैयार की है जिन्हें रडार पर रखा गया है।

मामले से संबंधित एक अधिकारी का कहना है कि इन करदाताओं को नोटिस भेज दी जाएगी, ताकि वे कर जमा करने में हुई किसी भी त्रुटि को सुधार सकें।

बार-बार नियम उल्लंघन पर कड़ा कदम Income Tax
 

आयकर विभाग ने लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले टैक्सपेयर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। उन मामलों में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जहाँ टीडीएस कटौती और अग्रिम कर भुगतान में बड़ा अंतर पाया गया हो। इसके अलावा, कई कंपनियाँ बार-बार टीडीएस कटौती के विवरण में बदलाव कर रही हैं, जिन पर भी शिकंजा कसने की योजना है।

गलत तरीके से कटे टीडीएस में सुधार का अवसर Income Tax
 

यदि बैंक या अन्य संस्थाओं द्वारा किसी टैक्सपेयर का टीडीएस गलत तरीके से काटा गया है, तो उसे 31 मार्च तक सुधार करने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन टैक्सपेयर्स को भी अवसर दिया जाएगा, जिनकी कटौती की जानकारी फॉर्म 26AS या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (AIS) में नहीं दिखाई दे रही है।

छह साल की अवधि Income Tax
 

सरकार ने टीडीएस रिटर्न में सुधार हेतु अधिकतम छह साल की अवधि निर्धारित की है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके। यह अवधि उस वित्तीय वर्ष से शुरू होती है जिसके लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप, आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में सुधार की समय सीमा आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

टैक्सपेयर को अपनी अपील करनी होगी Income Tax
 

यदि यह त्रुटि टीडीएस रिटर्न में हुई है, तो टैक्सपेयर को संबंधित बैंक या संस्थान से रिटर्न में सुधार करने का अनुरोध करना होगा। बिना सही टीडीएस रिटर्न के कटौती का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, ट्रेस पोर्टल पर 2024-25 के चौथी तिमाही के लिए फॉर्म-24क्यू और फॉर्म-16 के पार्ट-बी के नए अपडेट भी जारी किए गए हैं।