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1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल, एडमिशन लिया तो उठाएगा बड़ा Action

Haryana School: अवैध रूप से संचालित सभी स्कूलों की सूची अखबारों में प्रकाशित की जाएगी, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला नहीं दे सकें. अभिभावकों को इस बारे में सूचना दी जाएगी।

 
Haryana School

Haryana Update: आपको बता दें, की हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। इसका लक्ष्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और बिना अनुमति के चल रहे निजी स्कूलों पर नियंत्रण डालना है। इस नई योजना के तहत निजी स्कूलों को केवल उन्हीं कक्षाओं तक प्रवेश मिलेगा। जिनके लिए शिक्षा विभाग ने उन्हें मान्यता दी है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक कदम, इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों को सुरक्षित और स्थायी शैक्षिक माहौल प्रदान करना है। अब तक, कई निजी स्कूलों को मान्यता नहीं मिली थी। जो शिक्षा की गुणवत्ता पर संदेह पैदा करता था।

राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अवैध रूप से संचालित सभी स्कूलों की सूची अखबारों में प्रकाशित की जाएगी, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला नहीं दे सकें. अभिभावकों को इस बारे में सूचना दी जाएगी। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में सहायता मिलेगी।

शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी दी है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का कठोर और स्पष्ट कार्य इन अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके लिए व्यापक निगरानी और नियमित जाँच परख की व्यवस्था की गई है।

निजी स्कूलों के मालिकों को चेतावनी दी गई है कि उनके स्कूलों को शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने पहली अप्रैल से विद्यार्थियों का दाखिला नहीं किया। अगर कोई ऐसा मामला पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा भी होगी।

मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची को बिना सार्वजनिक सूचीकरण के सार्वजनिक करने के साथ-साथ खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा दाखिला संबंधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए, शिक्षक फिजिकल जांच करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को बंद करने की चेतावनी देंगे।

शिक्षा विभाग की कठोरता ने दूसरे गांव में ब्रांच चलाने वाले निजी स्कूलों पर भी शिकंजा कसा है। विभिन्न गांवों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपना नाम बेच रहे हैं या उनके नाम से चल रहे हैं अब सख्त नियम लागू होंगे।

विशेष गांव या शहर की मान्यता प्राप्त स्कूल सिर्फ उसी स्थान पर स्कूल चला सकते हैं। वह दूसरे गांव या शहर में ब्रांच खोलने के लिए शिक्षा विभाग से नए सिरे से मान्यता लेनी पड़ेगी।


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