Haryana News: हरियाणा के एक जिले में धारा 163 लागू, लागू की गईं ये पाबंदियां
Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और वर्तमान सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जिसके तहत झज्जर जिले में ड्रोन, ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर ...

Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और वर्तमान सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जिसके तहत झज्जर जिले में ड्रोन, ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, चाइनीज माइक्रो लाइट्स, पतंगबाजी व आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार का ड्रोन, ग्लाइडर/अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चीनी माइक्रो लाइट्स और किसी भी तरह की आतिशबाजी (फायरवर्क्स व फायरक्रैकर्स) पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध सभी प्रकार के आयोजनों व समारोहों पर भी लागू होगा। केवल पुलिस विभाग या सीआईडी की ओर से नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आदेशों के अनुसार यह निर्णय हाल ही में घटित पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि इससे पहले सिरसा जिले में धारा 163 लगाई गई थी।