National Open School परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू, जानें पूरा मामला
Rohtak News: हथियार की तरह उपयोग होने वाली किसी भी वस्तु को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन आदेशों से पुलिसकर्मी और कर्मचारी मुक्त रहेंगे।
Haryana Update: आपको बता दें, की नेशनल ओपन स्कूल की माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और वोकेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी और डीसी शक्ति सिंह ने आगामी 22 मई तक अवकाश घोषित किया है।
22 मई को माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों को एकत्रित करने और हथियार या हथियार की तरह उपयोग होने वाली किसी भी वस्तु को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन आदेशों से पुलिसकर्मी और कर्मचारी मुक्त रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।