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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, लाइसेंसी हथियार भी होंगे जमा

Haryana News: जिले में कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, बरछी, भाला, चाकू, लाठी, साईकिल की चेन या किसी भी अन्य हथियार को अपने साथ नहीं रख सकता है जो धारा 144 के तहत अपराधी मानकर दंडित किया जा सकता है।

 
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Haryana Update: आपको बता दें, की लोकसभा के आम चुनाव को देखते हुए, जिलाधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार अपने साथ नहीं रख सकता. ये निर्देश लोकसभा चुनाव पूरा होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश ने कहा कि सभी लाइसेंस हथियार धारकों को संबंधित थानों में अपने हथियार जमा करने की आवश्यकता है।

जिलाधीश ने कहा कि जिले में किसी भी व्यक्ति को हथियार लिए पाया जाना आम जनता के लिए खतरनाक होगा। जिले में कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, बरछी, भाला, चाकू, लाठी, साईकिल की चेन या किसी भी अन्य हथियार को अपने साथ नहीं रख सकता है जो धारा 144 के तहत अपराधी मानकर दंडित किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. भारतीय पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत, पुलिसकर्मी और यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को छूट है।

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