Haryana vidhva pension: हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए अब चाहिए होंगे ये नए दस्तावेज

scheme की प्रमुख विशेषताएँ:
1. pension राशि:
वर्ष 2025 तक की जानकारी के अनुसार, राज्य sarkar प्रत्येक पात्र विधवा महिला को प्रति माह ₹2750 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि महिलाओं को उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में help करती है। इसके अलावा, sarkar समय-समय पर इस राशि में वृद्धि भी कर सकती है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिल सके।
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2. लाभार्थी:
इस scheme का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएँ उठा सकती हैं। इसके अलावा, उन महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं।
3. भुगतान प्रक्रिया:
pension की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है। साथ ही, महिलाओं को बैंक में जाकर किसी प्रकार की लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता।
पात्रता शर्तें:
आवेदिका Haryana राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
महिला का विधवा होना अनिवार्य है।
परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदिका को किसी अन्य sarkarी pension का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज:
1. आधार कार्ड - पहचान के प्रमाण के लिए अनिवार्य।
2. निवास प्रमाण पत्र - राज्य की नागरिकता साबित करने के लिए।
3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र - विधवा होने का प्रमाण।
4. परिवार पहचान पत्र (PPP) - पारिवारिक जानकारी के लिए आवश्यक।
5. बैंक खाता पासबुक - DBT के माध्यम से भुगतान के लिए।
6. आय प्रमाण पत्र - पारिवारिक आय की पुष्टि के लिए।
7. पासपोर्ट साइज फोटो - आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।
8. मोबाइल नंबर - आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवश्यक।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑफलाइन आवेदन:
महिला अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकती है।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फॉर्म जमा करना होता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
2. ऑनलाइन आवेदन:
महिला Haryana sarkar की आधिकारिक वेबसाइट [saralharyana.gov.in](http://saralharyana.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकती है।
पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक जानकारी भरने के बाद दस्तावेज़ अपलोड किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से समय की बचत होती है और प्रक्रिया भी सरल होती है।
3. दस्तावेज़ सत्यापन:
आवेदन के पश्चात, संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है।
सत्यापन पूरा होने के बाद, महिला को pension की राशि नियमित रूप से मिलने लगती है। इसके अलावा, लाभार्थी को समय-समय पर scheme की स्थिति की जानकारी भी दी जाती है।
महत्वपूर्ण बातें:
आवेदन पूरा होने के बाद, pension की स्वीकृति की जानकारी आवेदिका के मोबाइल पर भेज दी जाती है।
pension की राशि हर महीने की शुरुआत में ही बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
किसी भी समस्या की स्थिति में महिला अपने नजदीकी CSC सेंटर या अंत्योदय सरल केंद्र पर संपर्क कर सकती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर scheme से जुड़ी नवीनतम जानकारी उपलब्ध होती है।
संपर्क जानकारी:
महिला एवं बाल विकास विभाग, Haryana
वेबसाइट: [wcdhry.gov.in](http://wcdhry.gov.in)
हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
Haryana विधवा pension scheme राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकती हैं। इस scheme के माध्यम से न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि महिलाओं को समाज में एक नई पहचान भी मिलती है।