Haryana Farmers News: किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में ट्यूबवेल लोड बढ़वाना हुआ आसान
Haryana Farmers News: हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, अब प्रदेश के किसान आसानी से ट्यूबवेल कनेक्शन (Tube Well Connection) का लोड बढ़वा सकते हैं। इसके लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना (Voluntary Load ...

Haryana Farmers News: हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, अब प्रदेश के किसान आसानी से ट्यूबवेल कनेक्शन (Tube Well Connection) का लोड बढ़वा सकते हैं। इसके लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना (Voluntary Load Declaration Scheme) की शुरुआत की है।
जानकारी के मुताबिक, किसानों को बिजली लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट के रेट से जमा करवाने होंगे, जबकि 1500 रुपये BHP यानी की ब्रेक हार्स पावर का सर्विस कनेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
खबरों की मानें, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की इस योजना का लाभ हरियाणा के किसान 31 जुलाई 2025 तक उठा सकेंगे। आवेदकों के ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए माैजूदा उपकरणों, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल आदि सामान को बिजली निगम अपने खर्चे पर ही बदलेगा।
योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को करना होगा ये काम
खबरों की मानें, तो बिना किसी जुर्माने के अतिरिक्त भार नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करने से पहले सभी बकाया बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा।
किसान ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए बिजली निगमों के पोर्टल पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं और अपने Tube Well मोटर कनेक्शन के बढ़े हुए लोड के लिए जानकारी दे सकते हैं। आवेदकों के लिए पोर्टल पर स्थापित मोटर की स्टार रेटिंग या दक्षता जैसे विवरण का खुलासा करना ओपशनल है।
अधिकारियों का कहना है कि किसानों को लोड़ बढ़वाने के लिए कोई नियम और शर्तें फार्म या हलफनामा जमा करने की जरूरत नहीं है। परीक्षण रिपोर्ट के स्थान पर उपभोक्ताओं को विस्तारित भार के लिए स्व-घोषणा पत्र के साथ अग्रिम उपभोग जमा (advance consumption deposit ) जमा करना होगा।
आवेदक की ओर से निगम पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि से और अपेक्षित अग्रिम उपभोग जमा (सिक्योरिटी) जमा करने पर लोड विस्तार को नियमित माना जाएगा। फ्लैट रेट उपभोक्ता भी इस योजना के तहत पात्र हैं, बशर्ते वे फ्लैट-रेट सप्लाई के बजाय मीटर्ड आपूर्ति के विकल्प का चयन करें।