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Haryana News: हरियाणा में पशुधन की सुरक्षा के लिए आयोजित की बीमा योजना

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जा रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, जानिए पूरी जानकारी।

 
Haryana Livestock

Haryana Update, Insurance Scheme For Livestock: पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Group Livestock Insurance Scheme) को हरियाणा सरकार ने जोखिम से बचाने के लिए शुरू किया है। DC कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पशुपालकों को धन देना है। सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से यह योजना केन्द्र चलाया जा रहा है। 

इतने पशुओं का हो चूका है बीमा 

झज्जर जिले में अब तक साढ़े आठ हजार पशुओं का बीमा किया गया है, उन्होंने कहा। झज्जर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डॉ. मनीष डबास ने बताया कि इस योजना में बड़े और छोटे पशु हैं। गाय, भैंस, झोटा, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं। प्रत्येक परिवार पांच पशु बीमा करवा सकता है।  

एक बड़ा पशु या दस छोटे पशु एक पशुधन यूनिट है। गौशाला भी अपने पांच पशुओं को बीमा कर सकती है।  एक परिवार का अर्थ है पति-पत्नी और उनके आश्रित बच्चे। 

बीमा निःशुल्क भी है 

डॉ. डबास ने कहा कि अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना का लाभ मिलता है क्योंकि अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा नि:शुल्क किया जाता है, जबकि अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र सौ, दो सौ और तीन सौ रुपये प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु का बीमा करवा सकते हैं और पच्चीस रुपये प्रति वर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। सालाना सौ, दो सौ या तीन सौ रुपये प्रति पशुधन का अंशदान पशु की दुग्ध क्षमता पर निर्भर करेगा।

डॉ. मनीष डबास ने बताया कि इस योजना में बीमित पशुधन की आकस्मिक और दुर्घटनामृत्यु शामिल होगी। पशुधन का बीमा करने के 21 दिनों तक केवल दुर्घटना से मृत्यु (पुलिस सूचना आवश्यक) और बीमारी से मृत्यु का बीमा करने के 21 दिन बाद प्रारंभ होगा। 

ये है कवरेज से बाहार 

पशुधन की चोरी कवरेज से बाहर है। पशुधन बीमा के लिए इच्छुक लाभार्थी सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) या अपने निकटतम ई-सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र या अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, बैंक डिटेल, मतदाता और राशन कार्ड की प्रतियां, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।

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