logo

BPL परिवारों पर हरियाणा सरकार हुई मेहरबान, लोन समेत मिलेगी ये सब सुविधाएं

महिला विकास मंत्री कमलेश ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 1.50 लाख रुपये तक का ऋण विभिन्न व्यवसायों के लिए मिलेगा।
 
bpl haryana
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का कहना है कि हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए "व्यक्तिगत ऋण योजना" के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रहा है ताकि वे कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में स्वयं के उद्यम स्थापित कर सकें।

कमलेश ढांडा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास पर प्रतिबद्ध है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं है और उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, वे व्यक्तिगत तौर पर इस योजना से ऋण ले सकती हैं।

महिला विकास मंत्री कमलेश ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 1.50 लाख रुपये तक का ऋण विभिन्न व्यवसायों के लिए मिलेगा, जैसे सीएससी सेंटर, ई-ऑटो, सिलाई कढ़ाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक और सामान्य दुकान। अब तक, इस योजना से 40321 महिलाओं और लड़कियों को 1873.58 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है।

ऋण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार का पहचान पत्र, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट आकार की फोटो सहित अन्य विवरणों को संलग्न करना अनिवार्य है।

निगम बैंक से स्वीकृत ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी (अन्य श्रेणी के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 25,000 रुपये) देता है। लाभार्थी 10 प्रतिशत ऋण का भुगतान करेगा, शेष राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक देंगे।  हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट: http://www.hwdcl.org पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।