हरियाणा में प्ले-वे स्कूलों के लिए खुशखबरी, 45 दिन में पूरी होगी मान्यता प्रक्रिया।
Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले ...

Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूल को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मान्यता का नवीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा।
इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है
। महानिदेशक /निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
वहीं हरियाणा में निजी स्कूलों के लिए मान्यता की नीति यह है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होती हैं।
इसके अलावा, स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जैसे कि छात्रों के लिए पानी और शौचालय आदि की व्यवस्था करना।