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Haryana Roadways में कर सकेंगे फ्री यात्रा, अभी बनवाएं Happy Card

Haryana Happy Card: हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और उनके पास हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा।

 
Haryana Happy Card
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Haryana Update: आपको बता दें, की हरियाणा सरकार ने लोगों के लिए अक्सर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का नाम हैप्पी कार्ड है। इस योजना से 22.89 लाख परिवारों को फायदा होगा। 

जिन लोगों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, वे इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया है। लोग इसका उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या हरियाणा हैप्पी कार्ड है?
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए "हैप्पी कार्ड" जारी किया है। इसके तहत लाभार्थी को हर साल 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। 

हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा।  इस योजना की शुरुआत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय परिवार के छह सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड दिए हैं।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और उनके पास हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) मिलेगा। इस योजना पर हरियाणा सरकार लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ और विशेषताएं: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों को "हैप्पी कार्ड" देने की एक योजना बनाई है। इससे वे हर साल 1000 किलोमीटर निशुल्क चल सकेंगे। एक कार्ड के लिए आवेदक को ₹50 देना होगा। कार्ड की कुल लागत ₹109 होगी, जिसमें सरकार वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 वसूलेगी। एक परिवार में हर व्यक्ति के लिए एक अलग कार्ड बनाया जाएगा।

जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख आठ सौ रुपये से कम है, वे हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्र हैं। इसके लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। 

अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। आय की पुष्टि करने के लिए उनकी परिवार पहचान पत्र में उनकी आय का विवरण होना चाहिए।