Electricity Bills: हरियाणा के इन जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, विभाग ने किया ये ऐलान
Haryana Electricity Bills: इस दौरान बिजली चोरी, बिजली दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Haryana Update: आपको बता दें, की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम निर्बाध, विश्वसनीय और अच्छी वोल्टेज की बिजली उपभोक्ताओं को देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली निगम ने "पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्दी हल किया जा सके।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार, बिजली निगम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों को सुनवाई करेगा।
19 अप्रैल को, रोहतक जोन (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान 33 केवी, पावर हाउस लघु सचिवालय सेक्टर-6, पानीपत में 11 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा।
उनका कहना था कि रोहतक क्षेत्र के सभी जिलों में उपभोक्ताओं के बिलों, बिजली की दरों, मीटर सुरक्षा, खराब मीटरों और वोल्टेज से जुड़े मामलों को हल किया जाएगा।
इस दौरान बिजली चोरी, बिजली दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद को हल करने के लिए, उपभोक्ता को फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों में भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क, या कम से कम भुगतान किए गए बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा।
इस समय, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम में पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि यह मामला इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बहस नहीं होगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अनुरोध करता है कि वे 19 अप्रैल को बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान की कार्यवाही में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है।