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Vidhwa Pension Yojana: यूपी की सरकार की ने विधवा महिलाओं को दिया त्योहारी तोहफा, अब मिलेगी इतने रुपए की पेंशन

यूपी सरकार ने विधवा महिलाओं को सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है।  यूपी विधवा पेंशन योजना, देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई हो, वे विधवा पेंशन योजना से हर महीने पेंशन पाती हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है।
 
Vidhwa Pension Yojana: यूपी की सरकार की ने विधवा महिलाओं  को दिया त्योहारी तोहफा, अब मिलेगी इतने रुपए की पेंशन
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Haryana Update:उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को उनके दैनिक व्यय में मदद करना है। राज्य में कई विधवाएँ घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं और यह योजना उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके बहुत लाभान्वित करेगी।विधवा महिलाएँ आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहतीं और आत्मनिर्भर बनती हैं। यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) से विधवा महिलाओं को हर महीने ₹500 मिलता है।

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जानिए इस योजना में कौन शामिल हो सकता है

1. इसके लिए किसी भी उम्र की विधवा महिला आवेदन Apply कर सकती है। 
2.  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को पेंशन देने की सीमा को हटा दिया है।
3. अब यह पेंशन योजना किसी भी उम्र की विधवा महिलाओं को मिल सकती है।
4. महिला आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
5. यदि आवेदक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करती है, तो वह यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगी। 
6. आवेदक महिला के बच्चे बालिग नहीं होने चाहिए, बालिग होने पर भी उनका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए । 

Uttar Pradesh सरकार ने बढ़ाई पेंशन

उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने अब विधवा महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है । योगी सरकार ने दिव्यांग, वृद्ध और विधवा महिलाओं को पेंशन का भुगतान दोगुना कर दिया है।  यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) में अब आपको हर महीने 500 से 1000 रुपये अधिक मिलेंगे। 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पहले यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) के तहत 500 रुपये की पेंशन दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ा दिया।  अब महिलाओं को पांच सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 


विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ लेने के लिए आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो ।  इसके अलावा किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए ।  इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है ।  वहीं, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नंबर के।  अलावा उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है । 

Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

विवाहित पेंशन स्कीम का फॉर्म भरने के बाद, चेकबॉक्स पर क्लिक करें।  कैप्चा कोड दर्ज करें और फिर “सेव” पर क्लिक करें।  पत्र सहेजा जाता है, और भविष्य में उपयोग के लिए पंजीकरण संख्या बनाने के लिए पंजीकरण संख्या बनाई जाती है। यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Vidhwa Pension Yojana ) आवेदन पत्र को अच्छी तरह से जांच लें ।  और “फाइनल सबमिट” विकल्प पर क्लिक करने से पहले रास्ता देखें ।  भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट लें और एक महीने के।  भीतर उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) डीपीओ/डीएसडब्ल्यूओ/डीएचडब्ल्यूओ के कार्यालयों में जमा करें ।

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